दिल्ली मे अगर वाहन का वैध पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं हे तो मिलेगा नोटिस, भरना पड़ सकता है दस हज़ार रुपये का चालान।
दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग उन वाहन मालिकों को नोटिस भेजना शुरू कर सकता है जिनके पास वैध प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाण पत्र नहीं है। अधिकारियों ने रविवार को कहा कि दिल्ली परिवहन विभाग पीयूसी सर्टिफिकेट हासिल नहीं करने पर नोटिस पर कार्रवाई करते हुए 10,000 रुपये के चालान भी भेजेगा। पीटीआई की रिपोर्ट है कि विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए अपने अभियान को तेज करेगा कि बिना पीयूसी प्रमाण पत्र वाले वाहन शहर की सड़कों पर न चलें।
दिल्ली परिवहन विभाग के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में इस समय 17 लाख से ज्यादा वाहन बिना वैध पीयूसी सर्टिफेकेट के चल रहे हैं। इस भारी संख्या में वाहनों में 13 लाख दोपहिया और तीन लाख पैसेंजर कारें शामिल हैं।
- यदि दिल्ली के किसी वाहन मालिक के पास वैध प्रमाण पत्र नहीं तो होगी कार्यवाही।
- एक वैध पीयूसी प्रमाणपत्र दिल्ली के वाहन मालिकों को ले लेना जरूरी है।
- वाहन के मानकों पर जांच की जाती है फिर उन्हें दिल्ली पीयूसी प्रमाणपत्र दिया जाता है।
यदि दिल्ली के किसी वाहन मालिक के पास वैध प्रमाण पत्र नहीं तो होगी कार्यवाही।
रिपोर्ट में दिल्ली परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि सरकार पीयूसी सर्टिफिकेट की अवधि खत्म होने के बाद वाहन मालिकों को उनके घर नोटिस भेजने की व्यवस्था पर काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि यदि वाहन मालिक वैध प्रमाण पत्र हासिल नहीं करते हैं, तो 10,000 रुपये का जुर्माना भी उनके घर पहुंच जाएगा।
एक वैध पीयूसी प्रमाणपत्र दिल्ली के वाहन मालिकों को ले लेना जरूरी है।
मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, यदि दिल्ली मे कोई वाहन वैध पीयूसी प्रमाण पत्र के बिना पकड़ा जाता है, तो उसके मालिक को छह महीने तक की कैद या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अनुसार, प्रत्येक मोटर वाहन को उसके पहले रजिस्ट्रेशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि खत्म होने के बाद एक वैध पीयूसी प्रमाणपत्र ले लेना जरूरी है। इसमें BS-I, BS-II, BS-III, BS-IV, CNG और LPG वाहन भी शामिल हैं। चार पहिया BS-IV अनुपालित वाहनों की वैधता एक वर्ष और अन्य वाहनों के लिए तीन माह है।
वाहन के मानकों पर जांच की जाती है फिर उन्हें दिल्ली पीयूसी प्रमाणपत्र दिया जाता है।
कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे विभिन्न प्रदूषकों के लिए वाहनों की उनके उत्सर्जन मानकों के लिए समय-समय पर जांच की जाती है जिसके बाद उन्हें पीयूसी प्रमाणपत्र दिया जाता है। पीयूसी प्रमाणीकरण को रीयल-टाइम बनाया गया है और वाहन पंजीकरण डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट किया गया है। 2021 में, पीयूसी मानदंडों को सख्ती से लागू करने के साथ, दिल्ली परिवहन विभाग ने 60 लाख से ज्यादा प्रमाण पत्र जारी किए।
यह भी पढ़ें।
दिल्ली यात्रियों की मांग बसों की संख्या बढ़ाई जाए, डीटीसी का उत्तर अभी उपलब्ध नहीं है।
दिल्ली में अब संपत्ति कर होगा एक, निगम के एकीकरण के बाद एकरूपता की राह।
Excellent beat ! I would like to apprentice at the same time
as you amend your website, how can i subscribe for a weblog web site?
The account helped me a applicable deal. I have been a
little bit acquainted of this your broadcast provided brilliant clear concept
You’re so awesome! I don’t believe I have read a single thing like that before.
I’m very grateful to have found this site. very useful and helpful with my career.