अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल राहत देने से किया इनकार, 26 जून को हे अगली सुनवाई। 

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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है। केजरीवाल ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में निचली अदालत की ओर से उन्हें दी गई जमानत पर रोक लगाने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। जस्टिस मनोज मिश्रा और एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट को अपना आदेश देने दीजिए। हम आपको 26 जून को सुनेंगे।

अरविंद केजरीवाल की याचिका का विरोध किया ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने। 

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की ओर से पेश वकील अभिषेक सिंघवी ने कथित उत्पाद शुल्क घोटाले से जुड़े ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट के जमानत आदेश को रद्द करने की मांग की थी। ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने अरविंद केजरीवाल की याचिका का विरोध किया और कहा कि हाईकोर्ट उनकी रोक याचिका पर फैसला सुनाने वाला है।

21 मार्च को ईडी ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक सिंघवी से कहा कि अगर वह हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के खिलाफ सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर कोई आदेश पारित करता है, तो यह मामले को लेकर पूर्वाग्रह होगा। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया है. उन्हें पिछले शुक्रवार को तिहाड़ जेल से रिहा किया जा सकता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने संघीय जांच एजेंसी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी जमानत बरकरार रखी।

20 जून को निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी लेकिन हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी थी।

दरअसल, निचली अदालत ने 20 जून को केजरीवाल को जमानत दे दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने बीते शुक्रवार को इस पर अंतरिम रोक लगा दी। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय नेता अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि दिए गए फैसले को अगली सूचना तक लागू नहीं किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को 24 जून तक लिखित दलील दाखिल करने को कहा था। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तारीख तय की है।

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1 thought on “अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल राहत देने से किया इनकार, 26 जून को हे अगली सुनवाई। 

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