सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव आयोग को ईवीएम में तीन साल तक का डाटा सुरक्षित रखने के निर्देश, कपिल सिब्बल द्वारा किया गया था आग्रह।

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राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग को कम से कम दो या तीन साल के लिए ईवीएम डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश देने के लिए मना लिया। सिब्बल ने शीर्ष अदालत से यह अनुरोध भी किया है कि आयोग को मतगणना से पहले प्रत्येक चरण के मतदान के रिकॉर्ड की घोषणा करने के भी निर्देश दिए जाएं। ताकि कोई भी सदस्य अवैध रूप से निर्वाचित न हो।

डेटा को सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर अपना पक्ष रक्खा कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में।

सिब्बल ने कहा कि अगर चुनाव आयोग द्वारा फॉर्म 17 सी (दर्ज किए गए वोटों का खाता) अपलोड नहीं किया जा सकता तो राज्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा यह जिम्मेदारी ली जा सकती है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील में कहा कि ईवीएम का डेटा सुरक्षित रखने से यह पता चलेगा कि मतदान किस समय पर संपन्न हुआ और कितने वोट अवैध हैं। इससे यह भी पता चलेगा कि वोट किस समय डाले गए थे। इसलिए डेटा को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है।

सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल द्वारा विश्लेषण और आंकड़ों को सुरक्षित रखने की दलील दी गई।

सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग आमतौर पर यह डेटा 30 दिनों तक रखता है। उनका इस बात पर जोर है कि इसे लंबे समय तक संरक्षित किया जाना चाहिए। राज्यसभा सांसद ने कहा कि हमें यह भी जानने की भी आवश्यकता है कि मतदान प्रतिशत कैसे बढ़ता है और जब संशोधित आंकड़े सामने आते हैं तो ये आंकड़े कैसे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा ‘हम चाहते हैं कि देश की सुप्रीम कोर्ट इस बारे में चुनाव आयोग को निर्देशित करे।’

डाटा सुरक्षित रखने के लिए एक गैर सरकारी संगठन ने भी माग रक्खी थी सुप्रीम कोर्ट में।

इससे पहले, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि लोकसभा चुनाव के प्रत्येक चरण में मतदान के 48 घंटे के भीतर अपनी वेबसाइट पर मतदान डेटा अपलोड करना व्यावहारिक नहीं होगा। दरअसल शीर्ष अदालत में यह मांग गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने उठाई थी। चुनाव आयोग ने कहा था कि इससे चुनावी स्थिति खराब हो सकती है।’

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