अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली, ई डी की रिमांड में ही रहेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री।

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दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। मुख्यमंत्री दिल्ली ने अपनी गिरफ़्तारी और अदालत के आदेश (जिसमें अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी के रिमांड पर रखा गया) इस पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने तत्काल सुनवाई की मांग की थी लेकिन हाईकोर्ट ने 27 मार्च के लिए मामले को सूचीबद्ध कर दिया था।

हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया।

हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी और रिमांड के संबंध में कानूनी वैधता और वैधता के मुद्दे को उठाने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्य याचिका के साथ-साथ याचिकाकर्ता की अंतरिम रिहाई की अर्जी पर 2 अप्रैल तक ई डी से जवाब मांगा है।

28 मार्च तक ईडी की रिमांड में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल।

ईडी ने अरविंद केजरीवाल को बृहस्पतिवार यानी 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें शुक्रवार को राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया और पूछताछ के लिए 10 दिनों की रिमांड मांगी, लेकिन कोर्ट ने छह दिन की रिमांड दी। अब सीएम केजरीवाल 28 मार्च तक ईडी की रिमांड में रहेंगे। ईडी की रिमांड भी कल खत्म हो जाएगी, इसके बाद ईडी कोर्ट में पेश कर फिर से मुख्यमंत्री की रिमांड की मांग कर सकती है।

केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध 31 मार्च को आई एन डी ए ए महा रैली करेगी।

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ 31 मार्च को आई एन डी ए ए की रैली में तृणमूल कांग्रेस अपने प्रतिनिधियों को भेजेगी। 21 मार्च को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में विपक्षी पार्टियों का गठबंधन दिल्ली के रामलीला मैदान में ‘महा रैली’ की घोषणा करेगा।

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मेरा परिचय।


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