असम में दूसरा विवाह करना अब कठिन होगा, ओर प्रदेश का 58 वर्ष पुराना नियम सख्ती से लागू कर रही हे सरकार।
असम सरकार एक 58 वर्ष पुराने नियम को एकबार फिर सख्ती से लागू करने जा रही है। जिसके बाद प्रदेश में कोई भी सरकारी कर्मचारी बिना अनुमति के दूसरा विवाह नहीं कर सकेगा। दूसरा विवाह करने के लिए सरकार की अनुमति आवश्यक होगी।
असम सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 26 लागू किया जाएगा।
असम की सरकार ने बाल विवाह पर कड़ी कार्यवाही के बाद अब बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने का मन बनाया है। इसके लिए प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग की ओर से जारी एक ज्ञापन में असम सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 26 का हवाला दिया गया है। इस नियम के अनुसार सरकार की अनुमति के बिना कोई भी सरकारी कर्मचारी दूसरा विवाह नहीं सकता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे सरकार के नियम न मानने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
कोई नया कार्य नहीं करने जा रही है सरकार, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा।
इस विषय में असम प्रदेश के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा के ओर से जारी एक बयान में उन्होंने बताया है कि प्रदेश सरकार कोई नया कार्य नहीं करने जा रही है। यह सरकार का एक पुराना सर्कुलर है, जिसे अब सख्ती से लागू किया जाएगा। इस बीच उन्होंने किसी धर्म विशेष का नाम लिए बिना कहा कि अगर कोई धर्म विशेष दूसरा विवाह की अनुमति देता है, तो भी सर्कुलर के अनुसार कर्मचारी को प्रदेश सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
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